Gir Somnath Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से किया इनकार, जमीन सरकार के पास रहेगी

 
Gir Somnath Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम

Gir Somnath Bulldozer Action: गुजरात के गिर सोमनाथ में हुए बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से मना कर दिया और स्पष्ट किया कि जमीन सरकारी है और अगले आदेश तक सरकार के पास ही रहेगी।

SC का फैसला और कपिल सिब्बल की दलीलें

सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह संरक्षित स्मारक हैं और उन्हें तीसरे पक्ष को नहीं सौंपा जा सकता। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि यह सरकारी जमीन है, और हाईकोर्ट को मामले की जानकारी है। कोर्ट ने आगे कहा कि हाईकोर्ट का आदेश केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुमति देता है।

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सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर

इस मामले में मुस्लिम समुदाय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अदालत द्वारा रोक के आदेश के बावजूद गिर सोमनाथ में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। याचिका में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
 

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