Telecommunication Bill 2023:फर्जी सिम लेने पर पहुंच जाएंगे हवालात, भरना होगा 50 लाख का जुर्मान
Telecommunication Bill 2023: देश में मोबाइल रखने वाले सभी लोगों के लिए ये खबर बेहद अहम है। सरकार ने 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को खत्म कर नया कानून ले आई है। लोकसभा में बुधवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक के अनुसार, फर्जी सिम लेने पर तीन साल की जेल और 50 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इस बिल में स्पेक्ट्रम संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं और शिकायत के समाधान को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है। इसके पारित होने के साथ ही पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 सहित दो कानून निरस्त हो जाएंगे।
लाइसेंस लेना भी होगा आसान
इसके साथ ही यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यानी, युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। इसके साथ ही इस बिल में लाइसेंस सिस्टम में कई बदलाव प्रस्तावित हैं। अभी तक कम्पनियों को अलग-अलग सर्विसों को लेकर अलग-अलग लाइसेंस, अनुमति और पंजीकरण कराना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा करना काफी हद तक कम हो जाएगा।
प्रमोशनल कॉल्स-मैसेज में आएगी कमी
इसके साथ ही मोबाइल उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत प्रमोशनल कॉल्स को लेकर रहती है। अक्सर आप भी इस समस्या से हर रोज परेशान रहते होंगे। आपको भी वक्त बेवक्त क्रेडिट कार्ड और लोन लेने के लिए फ़ोन आते होंगे। अब इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार ने इस बिल में प्रावधान किया है। इस बिल में कहा गया है कि ऐसे प्रमोशनल कॉल और मेसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके।