Muzaffarnagar News: मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दोषी आजीवन कारावास,मदरसे में नाबालिग के साथ किया था रेप
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी हाफिज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 सितंबर को बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में हाफिज इरफान ने आठ साल की मासूम बच्ची को झाडू लगाने के बहाने कमरे में बुलाया था। इसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी परिजनों को दी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया
पीड़िता को डॉक्टर के यहां भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई।आरोप पत्र दाखिल होने के करीब 40 दिन बाद आरोपी इरफान पर सोमवार को दोष सिद्ध हो गया था। मंगलवार को अदालत ने दोषी बवाना निवासी इरफान को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देना होगा।