UP NEWS:मथुरा के शाही ईदगाह का होगा सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकारी, जानें क्या होता है सर्वे में ?
UP NEWS: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी कामयाबी मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर लिया है। हिंदू पक्ष ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर मथुरा में भी सर्वे की मंजूरी देने की याचिका दायर की थी।
कृष्णजन्मभूमि मामले मे हिंदूपक्ष के वकील @Vishnu_Jain1 ने कहा-हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है,हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी,18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने मस्जिद की दलीले खारिज कर दी है..यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है pic.twitter.com/LdJGrgVFYk
— Shri Krishna Janmabhoomi Mukti Andolan (@Krishnjanmsthan) December 14, 2023
हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी कि सर्वे की रूपरेखा क्या होगी। मतलब सर्वे कब से कल तक होगा, परिसर के किन-किन इलाकों में होगा, सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे। इन सब पहलुओं पर 18 दिसंबर को उच्च न्यायालय गौर करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि "हिंदू पक्ष की याचिका में कुल तीन एडवोकेट कमिश्नर के नियुक्ति की मांग की गई थी"
जानें क्या होता है सर्वे में
हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में मथुरा के ईदगाह परिसर का सर्वे कराने की मांग की थी। ASI की निगरानी में होने वाला ये सर्वे वाराणसी के ज्ञानवापी सर्वे की तरह ही होगा। मगर हिंदू पक्ष मथुरा के सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराने की मांग कर रहा है। इसके अलावा ईदगाह से जुड़े उन तथ्यों की भी जांच की जाएगी, जिन्हें लेकर हिंदू पक्ष कई तरह के दावे करता आ रहा है। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष के दावों में कहा जाता है कि ईदगाह परिसर में कई तरह के हिंदू प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं।