दिल्ली हाई कोर्ट ने Vantara की अवमानना याचिका खारिज की, Himal Southasian से लेख हटाने की मांग अस्वीकार
 

 
दिल्ली हाई कोर्ट ने Vantara की अवमानना याचिका खारिज की, Himal Southasian से लेख हटाने की मांग अस्वीकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने Vantara की अवमानना याचिका खारिज की, Himal Southasian से लेख हटाने की मांग अस्वीकार

नई दिल्ली, 22 मई 2025 — दिल्ली हाई कोर्ट ने Vantara परियोजना से जुड़ी संस्थाओं द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका Himal Southasian पत्रिका और उसके संपादक के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें हाथियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनके स्थानांतरण को लेकर प्रकाशित एक लेख को हटाने की मांग की गई थी।

Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre Society और Radhe Krishna Temple Elephant Welfare Trust द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि पत्रिका ने कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना की है जिसमें लेख हटाने को कहा गया था। लेकिन न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने स्पष्ट किया कि कोर्ट द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ था, इसलिए अवमानना का कोई मामला नहीं बनता।

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Himal की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि यह याचिका एक SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) मामला है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक बहस और पत्रकारिता की आज़ादी को दबाना था।

पत्रिका के संपादक रोमन गौतम ने कोर्ट के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत बताया। उन्होंने कहा, "यह एक स्पष्ट संदेश है कि लोकतंत्र में मीडिया को चुप कराने की कोशिशों को न्यायालय समर्थन नहीं देता।"



 

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