अगर दुष्कर्म में पाए गए दोषी तो दवा देकर बना दिया जाएगा 'नपुंसक', इस देश में पास हुआ विधेयक

 
अगर दुष्कर्म में पाए गए दोषी तो दवा देकर बना दिया जाएगा 'नपुंसक', इस देश में पास हुआ विधेयक

हर किसी देश में कानून अलग-अलग होते हैं. वहीं अब पाकिस्तान (Pakistan) में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है जिसके देखते हुए इमरान सरकार ने एक नया विधेयक पास कराया है. ये विधेयक दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिहाज से बनाया गया है. इस नए कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का दुष्कर्म करने में दोषी पाया जाता है तो उसे दवाई देकर नपुसंक बना दिया जाएगा. हालांकि अब देखना ये होगा कि यह कानूून कितना असरदार रहता है.

दरअसल, संसद में लाए गए विधेयक में लिखा गया है कि रासायनिक तौर पर नपुंसक बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाता है. इसलिए इस कानून के मद्देनजर दोषियों को दवा देकर नपुंसक कर दिया जाएगा. साथ ही अधिसूचित बोर्ड के अंतरगत भी ये ही होगा. कानून में प्रावधान है कि घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के छह घंटे के अंदर पीड़िता के मामले की जाएगी.

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आपको बता दें कि इमरान सरकार की कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा इस पर मुहर लगाने के लगभग एक साल बाद संसद में यह विधेयक पारित हो पाया है. अब कुछ समय के बाद यह कानून बना दिया जाएगा.

डॉन अखबार से मिली जानकारी के अनुसार इस कानून के तहत पाकिस्तान दंड संहिता 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में संशोधन किया जाएगा. वहीं आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2021 को बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में 33 अन्य विधेयकों के साथ पारित कर दिया गया है.

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