पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली बेल
Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सभी मामलों में खान को जमानत दे दी है। अब उन्हें 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उनकी पार्टी पीटीआई ने इस मौके पर एक रैली की घोषणा की और समर्थकों को कोर्ट के करीब स्थित मस्जिद के पास इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। इमरान खान को मंगलवार को अल-कादिर ट्रस्ट केस में NAB (National Accountability Bureau) ने गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने की हिंसा
इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में हिंसा की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और उनकी रिहाई के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इमरान को अपने संरक्षण में रखने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।
इमरान को इस्लामाबाद पुलिस लाइन में रखा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश दिए जाने के बाद पुलिस ने इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस लाइन में रखा। इमरान की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पुलिस के पास है। इमरान की रिहाई की जानकारी मिलने के बाद उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। रिहाई के बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
ये भी पढ़ें- Pakistan News: दो दिन बाद Imran Khan को रिहाई, PAK सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी गैरकानूनी