Russia-Ukraine War : ICJ ने रूस के लिए सुनाया ये अहम फैसला

 
Russia-Ukraine War : ICJ ने रूस के लिए सुनाया ये अहम फैसला
Russia-Ukraine War ICJ  : संयुक्त राष्ट्र  (United Nations) की शीर्ष अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने बुधवार को रूस को यूक्रेन में युद्ध अभियान रोकने का आदेश दिया हालांकि कई देशों को संदेह है कि रूस इसका पालन करेगा. पिछले 21 दिनों से दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है. ICJ का आदेश है कि यूक्रेन ने डोनबास में नरसंहार नहीं किया और रूस से युद्ध को तुरंत समाप्त करने को कहा. यूक्रेन ने दो हफ्ते पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे विश्व न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था. यूक्रेन ने यह तर्क दिया था कि रूस ने 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया था, उल्टा यूक्रेन पर नरसंहार करने का झूठा आरोप लगाया और इसे चल रहे आक्रमण के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर लिखा, "यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ अपने मामले में पूरी जीत हासिल की. आईसीजे ने आक्रमण को तुरंत रोकने का आदेश दिया. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी." मॉस्को ने पिछले हफ्ते सुनवाई को खारिज कर दिया, जब यूक्रेन के वकीलों ने अदालत को बताया कि रूस ने अकारण आक्रामकता शुरू की थी. यूक्रेन की कानूनी टीम के एक सदस्य डेविड ज़ियोन्ट्स ने तर्क दिया कि शहरों की घेराबंदी, मानवीय तबाही हो रही है और शरणार्थी अपने जीवन के लिए भाग रहे हैं. बाद में इस सप्ताह में प्रस्तुत लिखित तर्कों में रूस ने लिखित रूप में तर्क दिया कि हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायलय के पास मामले की सुनवाई के लिए अधिकार क्षेत्र का अभाव है और कन्वेंशन में कुछ भी बल के उपयोग को मना नहीं करता है. जो देश अदालत के आदेशों का पालन करने से इनकार करते हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जा सकता है, जहां रूस के पास वीटो पॉवर है.

यह भी पढ़ें : Pakistan Retaliation India Missile Accident : भारत के एक्सीडेंटल मिसाइल का जवाब देने ही वाला था पाक पर ये हो गया

Tags

Share this story