श्रीलंका ने 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर लगाया प्रतिबंध, राष्ट्रपति ने जारी की अधिसूचना
आतंकी गतिविधियों से जूझ रहे श्रीलंका ने बड़ा कदम उठाया है. यहां श्रीलंका सरकार ने ग्यारह कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध की घोषणा की है. बतादें इन संगठनों में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट (आइएस) जैसे कुख्यात आतंकी ग्रुप भी शामिल हैं. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ टेरेरिज्म प्रोविजन एक्ट के तहत की गई है. इस संबंध में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विशेष शासकीय अधिसूचना जारी की है.
इसमें आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर दस से बीस साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. प्रतिबंधित किए जाने वाले संगठनों में स्थानीय श्रीलंका इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट सहित कई मुस्लिम संगठन हैं. बतादें साल 2019 में ईस्टर संडे पर आत्मघाती हमले के तुरंत बाद श्रीलंका ने स्थानीय जिहादी संगठन नेशनल थोहीथ जमात और दो अन्य संगठनों पर पाबंदी लगा दी थी. इस हमले में 270 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 11 भारतीय थे.
इसी के बाद साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा गठित विशेष जांच समिति ने उन मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी की सिफारिश की थी, जो इस बौद्धबहुल देश में कट्टरपंथ की पैरवी करते हैं. प्रतिबंध के लिए 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन ने एक पैनल घोषित किया था. उक्त पैनल की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है.
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