अगर ट्रैफिक नियमों को नहीं माना तो सस्पेंड हो सकता है आपका Driving licence, हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश

 
अगर ट्रैफिक नियमों को नहीं माना तो सस्पेंड हो सकता है आपका Driving licence, हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश

अगर आप भी ट्रैफिक निमयों का उल्लंघन करते हैं तो आपका भी Driving licence सस्पेंड हो सकता है. जी हां दरअसल आपको बता दें कि देश में हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है लेकिन इंसान ट्रैफिक नियमों को बिलकुल भी नहीं मानता है. इसीलिए हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी करते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं. साथ ही आपको बता दें कि अगर आप बिलकुल भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका Driving licence भी सस्तपेंड हो सकता हैं.

ये है Driving licence से जुड़ा नया आदेश

आपको बता दें कि Calcutta High Court में याचिका दायर करने वाली प्रियशा भट्टाचार्य 19 मई, 2022 को साउथ सिटी मॉल से न्यू अलीपुर के लिए घर जा रही थी. उसी दौरान उनकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया. भट्टाचार्य के मुताबिक वह 62.1 किमी/घंटा की स्पीड के साथ गाड़ी चला रही थीं. ओवरस्पीडिंग के आरोप में पुलिस ने उनका Driving License जब्त कर लिया. कुछ दिनों बाद उन्होंने पुलिस को एक ई-मेल भेजकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस करने का अनुरोध किया. इस पर पुलिस ने रिवर्ट ईमेल करके बताया कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है.

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अगर ट्रैफिक नियमों को नहीं माना तो सस्पेंड हो सकता है आपका Driving licence, हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश

इसके बाद प्रियाशा ने अपने वकील फिरोज एडुल्जी और अमृता पांजा मौलिक के जरिए Calcutta High Court में याचिका दायर की. फिरोज एडुल्जी ने मोटर वाहन अधिनियम और विभिन्न अदालतों के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने का अधिकार है लेकिन इसके बाद उस Driving License को मोटर वाहन विभाग को सौंप देना चाहिए.

चूंकि मोटर वाहन विभाग ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है, इसलिए उसे ही यह तय करना चाहिए कि लाइसेंस सस्पेंड किया जाए या रद्द कर दिया जाए. इस मुद्दे पर कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट में तर्क रखकर अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया. लेकिन कोर्ट ने पुलिस को लाइसेंस को दो सप्ताह के अंदर वापस करने का भी आदेश दिया है. क्योंकि ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकती है.

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