राहत! परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत इन डाक्यूमेंट्स की बढ़ाई वैलिडिटी की तिथि, जानें
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की परमिट, रजिस्ट्रेशन समेत ऐसे ही किसी दूसरे डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी खत्म हो रही है और आप महामारी की इस लहर में बाहर जाने से बच रहे है तो अब आपके लिए बड़ी राहत की खबर है. दरसअल कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे. पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी. सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
गौरतलब है इसके पहले भी लॉकडाउन व इससे जुड़े प्रतिबंधों की वजह से 5 बार इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई जा चुकी है. अब इस मोर्चे पर आम लोगों को छठी बार राहत मिली है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के बाद, अब राज्य परिवहन विभाग जल्द ही विशिष्ट आदेश जारी करेगा.
इस दस्तावेज को नहीं मिलेगी छूट:
ये स्पष्ट किया गया है कि छूट प्राप्त दस्तावेजों में प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र शामिल नहीं है. वही विभाग ने लोगों से अपील की है कि, लोग आरटीओ में कतार में न लगें, जब तक कि किसी को पहली बार लर्निंग या स्थायी लाइसेंस प्राप्त न करना हो. मंत्रालय ने लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज परमिट की वैधता बढ़ा दी है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत ये आगामी 30 सितंबर 2021 तक वैध होगा.
यहां ये ध्यान रखने वाली बात है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के ड्राइविंग करने पर कोई छूट नहीं है. बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का चालान कटेगा. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वो इस आदेश को अक्षरश: लागू करें ताकि नागरिक, ट्रांसपोर्टर और विभिन्न अन्य संगठन, जो इस कठिन समय में काम कर रहे हैं उन्हें कोई परेशानी न हो.
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