Bank Locker Rules: SBI ने लॉकर शुल्क में किया बदलाव, जानें अब सामान रखने के लिए कितने देने होंगे रुपये

 
Bank Locker Rules: SBI ने लॉकर शुल्क में किया बदलाव, जानें अब सामान रखने के लिए कितने देने होंगे रुपये

Bank Locker Rules: अगर आप भी बैंक के लॉकर में सामान रखते हैं या रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. रिजर्व बैंक ने अब बैंकों में लॉकर (Bank Locker Rules) के लिए 31 दिसंबर 2023 तक नया एग्रीमेंट कराने फैसला किया है. इसके लिए बैंको को 30 जून तक कम से कम 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट करना होगा जिसके लिए बैंको द्वारा मैसेज भेजने शुरू हो चुके हैं.

वहीं RBI ने कहा है कि बैंक लॉकर के आकार और केंद्र जहां शाखा स्थित है, के आधार पर वार्षिक किराया वसूल करेगा. इसी कड़ी में SBI ने छोटे और मध्यम लॉकरों के लिए 500 रुपये प्लस GST का एक बार का लॉकर पंजीकरण शुल्क जबकि बड़े और अतिरिक्त-बड़े लॉकरों के लिए 1,000 रुपये प्लस GST का शुल्क लगाने का निर्णय लिया है.

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SBI ने जारी किया अलर्ट

SBI की ओर से ग्राहकों को नए एग्रीमेंट पर साइन करने के बारे में बताते हुए एक ट्वीट किया गया कि ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए बैंक ने अपने लॉकर एग्रीमेंट को संशोधित किया है. एसबीआई की लॉकर सुविधा का उपयोग करने वाले सभी ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि अपनी ब्रांच जाकर नया लॉकर एग्रीमेंट साइन कर लें.

https://twitter.com/TheOfficialSBI/status/1665672410916433921?s=20

ये है RBI के नए Bank Locker Rules

RBI के नए मानकों के अनुसार, बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखी सामग्री को कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा. ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है. अगर नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी.

भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी-तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो बैंक उसके लिए जिम्‍मेदार नहीं होगा.

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