Bank Locker Rules: SBI का अलर्ट जारी! 30 जून से पहले कर लें ये काम, वरना हो जाएगा नुकसान

Bank Locker Rules: अगर आप भी बैंक के लॉकर में सामान रखते हैं या रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. रिजर्व बैंक ने अब बैंकों में लॉकर (Bank Locker Rules) के लिए 31 दिसंबर 2023 तक नया एग्रीमेंट कराने फैसला किया है. इसके लिए बैंको को 30 जून तक कम से कम 50 प्रतिसत ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट करना होगा जिसके लिए बैंको द्वारा मैसेज भेजने शुरू हो चुके हैं.
इस नियम के लागू होने के बाद से ग्राहकों के साथ बैंक लॉकर को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे.अगर लॉकर में रखे सामान को कई नुकसान पहुंचता है तो बैंक की जिम्मेदारी अब तय की जाएगी. वहीं ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी SMS और अन्य माध्यम से बैंक को देनी होगी.
SBI ने जारी किया अलर्ट
SBI की ओर से ग्राहकों को नए एग्रीमेंट पर साइन करने के बारे में बताते हुए एक ट्वीट किया गया कि ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए बैंक ने अपने लॉकर एग्रीमेंट को संशोधित किया है. एसबीआई की लॉकर सुविधा का उपयोग करने वाले सभी ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि अपनी ब्रांच जाकर नया लॉकर एग्रीमेंट साइन कर लें.
ये है RBI के नए Bank Locker Rules
RBI के नए मानकों के अनुसार, बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखी सामग्री को कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा. ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है. अगर नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी.
भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी-तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
ये भी पढ़ें: Indian Railways- भारतीय रेल में यात्रा करते समय भूलकर भी ना करें इन नियमों का उल्लंघन, वरना हो जाएगी जेल