EPFO Rules: एक गलती की वजह से पेंशन मिलना हो जाएगी बंद, PPO नंबर खो जाने पर तुरंत करें ये काम, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
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EPFO Rules: जीवन में हर एक डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण होता है। बैंक से सम्बंधित कोई भी नंबर हो या फिर पेंशन से सम्बंधित कोई दस्तावेज हो, सभी काम के होते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लेने वाले लोगों को एक विशिष्ट नंबर दिया जाता है जिसे पेंशन भुगतान आदेश (PPO) कहते हैं।
अगर आपके पास पेंशन भुगतान आदेश का नंबर नहीं है तो ये चिंता की बात है। पीपीओ नंबर खो जाने पर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। ऐसे में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। PPO के आधार पर पेंशन लेने वाले लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। 12 अंकों का यह खास नंबर आपके लिए रेफरेंस का काम करता है। इसके माध्यम से केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से संपर्क किया जाता है। पासबुक में पीपीओ नंबर डालकर खाते को एक बैंक से दूसरी शाखा में ट्रांसफर करना भी आसान है।
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PPO नंबर दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको फिर से आवेदन करना होगा। सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं। अब ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘पेंशनर्स पोर्टल’ के विकल्प पर क्लिक करें। यहां आप ‘नो योर PPO नंबर’ पर क्लिक करें। अब अपना बैंक अकाउंट नंबर भरें जिसमें हर महीने आपकी पेंशन आती है। जानकारी भरने के बाद सबमिट कर दें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर PPO नंबर दिखाई देगा।