Passport: कैसे बवनाएं ऑनलाइन पासपोर्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जानें सब कुछ

Passport: y किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए या कहे कि इंडिया से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट बहुत जरूरी होता है, जिसके बिना आपका विदेश जाना संभव नहीं है। यह एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, जो राष्ट्रीय सरकार (भारत सरकार) द्वारा आपको दिया जाता है। यह किसी भी नागरिक की पहचाना और राष्ट्रीयता का प्रमाण होता है। तो चलिए विस्तार से पासपोर्ट कि जानकारी लेते हैं कि, पासपोर्ट कैसे बनता है, कितने दिन में बनता है? 2023 में पोसपोर्ट बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई फीस कितनी होती है?
पासपोर्ट क्या है?
पासपोर्ट किसी भी नागरिक के लिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा दस्तावेज होता है, जिसे आवेदन कर के बनवाया जाता है। इस पासपोर्ट के जरिए पता चलता है की, आप किस देश के नागरिक हैं और आपकी पहचान क्या है। पासपोर्ट के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में या बाहरी देशों में यात्रा करने के योग्य हो जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टी से पासपोर्ट को अनिवार्य किया गया है।पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत यह देश के नागरिकता के प्रमाण के रूप में काम करता है। सरकार अलग-अलग तरह के पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करती है, जिसमें ऑफिशियल पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इत्यादि होता है। आपका पासपोर्ट तभी बनता है, जब आप पासपोर्ट फॉर्म को सही से भरते हैं और मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं। यदि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आपके पासपोर्ट का आवेदन होल्ड पर जा सकता है या खारिज हो सकता है।
पासपोर्ट कहां बनता है?
पासपोर्ट बनाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र या पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस से जुड़े कार्य करते हैं। इन दोनों ही कार्यालयों में आप नया पासपोर्ट बनवाने या दोबारा पासपोर्ट लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां आपको इसके लिए रसीद या टोकन मिलता है।इसी आधार पर आपका पासपोर्ट बनता है। ये दोनों ही ऑफिस आपके पासपोर्ट से जुड़े सभी कार्य संभालते हैं। पासपोर्ट ऑफिस ही पासपोर्ट प्रिंटिंग से लेकर लैमिनेशन और डिस्पैच तक का सारा काम करता हैं। साथ ही यह स्टेट या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर, फॉरेन मिनिस्ट्री और पुलिस के साथ संपर्क का काम भी देखता है।
पासपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
1-पासपोर्ट का आवेदन तभी खारिज किया जाता है, जब आपके द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता है या सही नहीं होता है।
2-पासपोर्ट बनाने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट निम्नलिखित है:
3-नाबालिग के पासपोर्ट के लिएसंबंधित नगर निगम द्वारा जारी नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र
4-माता पिता का वर्तमान एड्रेस प्रूफ डॉक्युमेंट्स
5-सिंगल पैरेंट का एड्रेस प्रूफ (सिंगल पैरेंट के आवेदन करने की स्थिति में)
6-माता-पिता दोनों की पासपोर्ट कॉपीसिंगल पैरेंट के लिए पासपोर्ट की कॉपी सिंगल पैरेंट के आवेदन करने की स्थिति में
7-नाबालिग और माता-पिता (दोनों या दोनों में से कोई एक) के पासपोर्ट साइज फोटो
वयस्कों के पासपोर्ट के लिए
- किसी भी बैंक पासबुक की फोटो
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- बिजली का बिल
- रेंट एग्रीमेंट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- लैंडलाइन या पोस्टपेड मोबाइल बिल
- गैस कनेक्शन प्रूफ
- इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
- नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र
- सार्वजनिक जीवन बीमा निगमों/कंपनियों द्वारा जारी किया गया पॉलिसी बॉन्ड, जिसमें बीमा पॉलिसी धारक की जन्मतिथि हो
पासपोर्ट बनाने के लिए कितनी फीस लगती है?
क्या आप ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन फीस के बारे में नहीं जानते हैं? आप ऑनलाइन भी पासपोर्ट की फीस जमा कर सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट बनाने के लिए सामान्य शुल्क 1,500 रूपए है। जबकि 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए आपको 2,000 रूपए का भुगतान करना पड़ सकता है। साथ ही, तत्काल पासपोर्ट के लिए भी आपको 2,000 रुपये लगते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट - https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/RegistrationBaseActionपर जा सकते हैं, और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
पासपोर्ट कितने दिन में आता है?
सामान्य तरीके से पासपोर्ट बनवाने के बाद, आपका पासपोर्ट कम से कम 30 से 40 दिनों में प्राप्त हो जाता है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन चेक इत्यादि प्रक्रियाएं शामिल होती है। इसके अलावा यदि आप जल्दी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप तत्काल पासपोर्ट सेवा का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको सफलता पूर्वक आवेदन पुष्टी होने के बाद, लगभग एक सप्ताह के भीतर पासपोर्ट प्राप्त हो जाता हैं।
क्या नवजात बच्चों के लिए पासपोर्ट बनता है ?
भारत में नवजात बच्चे के लिए पासपोर्ट बनता है। बिना इसके आप बच्चे को भारत से बाहर नहीं लेकर जा सकते। इसके आवेदन करने से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जानने से पहले ये समझना होगा कि कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।
पहली चीज जो माता-पिता को पता होनी चहिए वह है नवजात के पासपोर्ट के लिए आयु सीमा। अगर आवेदन के समय आपका बच्चा 4 साल से छोटा/छोटी है तो वह इस दस्तावेज को पाने के योग्य है। सिर्फ माता-पिता या कानूनी संरक्षक उनकी जगह आवेदन कर सकते हैं।भारत में नवजात बच्चे के लिए पासपोर्ट का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आप इन दोनों में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आप नीचे लिखी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं।
नवजात के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट का आवेदन करें
अगर आपने नवजात बच्चे के लिए पासपोर्ट का ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में सोच लिया है, तो यहां पर इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है
- पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट पर जाएं।
- सही जानकारी देकर इस पोर्टल पर अकाउंट रजिस्टर करें। आपकी ईमेल आईडी पर भेजे गए लिंक का इस्तेमाल करके इस अकाउंट को मान्य बनाएं।
- अपनी जानकारी देकर इस पीएसके अकाउंट पर लॉग इन करें।
- ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन के विकल्प 1 या विकल्प 2 में चुनाव करें। पहले विकल्प में भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। जबकि दूसरे विकल्प में आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके अपनी सुविधानुसार इसे भर पाएंगे।
- आप विकल्प 1 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म सीधे जमा कर पाएंगे। अगर आप विकल्प 2 का चुनाव करते हैं, तो आपको इसे एक्सएमएल फ़ॉर्मेट में सेव करना होगा। इसके बाद इसे उसी सेक्शन में अपलोड करें, जहां आपने विकल्प 2 चुना था।
- इससे जुड़ी हुई फीस भरें और स्लॉट बुक करें।
नवजात बच्चे के लिए जरूरी पासपोर्ट डॉक्यूमेंट
- बच्चों के पासपोर्ट की प्रक्रिया जरूरी दस्तावेजों के बिना अधूरी ही रहती है। भारत में नवजात बच्चे के लिए कुछ जरूरी पासपोर्ट दस्तावेज ये हैं–
- संबंधित नगर निगम बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी करता है।
- निवास प्रमाणपत्र, जहां माता-पिता में से किसी एक के पासपोर्ट को वैध्य प्रमाण माना जाएगा।
- बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फोटो भारत में अन्य अहम पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है।
- पासपोर्ट सेवा केन्द्र से मिला भरा हुआ अनुबंध एच फॉर्म।
ये भी पढ़ें- इन 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों में से एक दिखाकर कर सकते मतदान,जानें कैसे बनवाएं वोटर आईडी