गलत Account में पैसा अगर हो जाएं ट्रांसफर, तो ना घबराएं, इस तरीके से तुरंत मिलेंगे वापस

Bank Account : कई बार ऐसा होता है कि आप गलती से गलत बैंक खाते में अपना पैसा जमा कर देते हैं. कई बार ये पैसा जानकारी के अभाव में आपको वापस नहीं मिल पाता. इसलिए आज हम आपको आरबीआई के नियमों की जानकारी देने जा रहे हैं. जिसकी मदद से आप गलत अकाउंट में किए गए ट्रांजेक्शन को वापस पा सकते हैं.
क्या हैं RBI Rules : RBI के मुताबिक
RBI के मुताबिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लाभार्थी का अकाउंट नंबर, जानकारी और अन्य सभी जानकारियां सही-सही भरने की जिम्मेदारी प्रेषक की होती है. निर्देश अनुरोध में लाभार्थी का नाम देना आवश्यक है. इसका मतलब यह है कि खाता संख्या को सही ढंग से भरना प्रेषक की जिम्मेदारी है। हालाँकि गलतियाँ हो सकती हैं. अगर आपने गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और खाते की जानकारी अमान्य है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आपका पैसा अपने आप आपके खाते में वापस आ जाएगा.
Bank Account

यदि एक वैध खाता संख्या में धन हस्तांतरित किया जाता है तो क्या करें? RBI के मुताबिक, “बैंकों को Online/Internet Banking प्लेटफॉर्म में फंड ट्रांसफर स्क्रीन पर और फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में एक डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि क्रेडिट पूरी तरह से लाभार्थी के अकाउंट नंबर की जानकारी के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी के नाम की जानकारी का उपयोग नहीं किया जाएगा. आरबीआई की अधिसूचना में आगे कहा गया है, “बैंकों से आम तौर पर खाते में जमा करने से पहले लाभार्थी के नाम और खाता संख्या के विवरण का मिलान करने की अपेक्षा की जाती है
अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें.
ये भी पढ़ें: HDFC Bank: एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को अब फ्री मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें पूरी डिटेल