INCOME TAX RETURN फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिरी तारीख 31 जुलाई घोषित कर रखी है। यानी कि अब आईटीआर दाखिल करने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। आपको बता दें कि वैसे तो सरकार ने अलग अलग टैक्स स्लैब बना रखे हैं जिनके अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए आरटीआर फाइल करना जरूरी है।
लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो लोग भी ITR फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है और जो टैक्स के दायरे में नहीं आते । आपको बता दें कि आईटीआर फाइल करने के बहुत से फायदे हैं । इससे आपको की चीजों में सुविधा मिलती है। इसलिए आज हम इस लेख में आपको आईटीआर फाइल करने के फायदों के बारे में बताएंगे।
आसानी से मिलता है लोन
INCOME TAX RETURN आपकी इनकम का प्रूफ होता है. जिसे इनकम प्रूफ के तौर पर सभी बैंक और NBFC स्वीकार करते हैं। ऐसे में अगर कभी आपको लोन की जरुरत पड़ती है तो आप बेहद आसानी से बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो बैंक को भी आप पर भरोसा होता है जिससे आपको आसानी से लोन मिल जाता है।

वीजा के लिए जरूरी INCOME TAX RETURN
आपको पता ही होगा कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। इस दौरान आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है। दरअसल, कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं।
एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आती है काम
एड्रेस प्रूफ के लिए भी INCOME TAX RETURN बेहद जरुरी होता है। क्योंकि ITR रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है जो एक तरह से एड्रेस प्रूफ के रूप में काम आ सकती है।
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