Indian Railways Travel Rules: यात्रा से पहले जान लें रेलवे के ये रूल्स, तोड़ने पर जाना पड़ सकता है जेल

 
Indian Railways Travel Rules: यात्रा से पहले जान लें रेलवे के ये रूल्स, तोड़ने पर जाना पड़ सकता है जेल

Indian Railways Travel Rules: भारत में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए लोग आज भी ट्रेन के सफर को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यात्रा करने वाले अधिकतर यात्रियों को रेलवे (Indian Railway) के न‍ियमों के बारे में व‍िस्‍तार से जानकारी नहीं होती. रेलवे बोर्ड यात्र‍ियों की सहूल‍ियत को ध्‍यान में रखकर न‍ियम बनाता है और उन्‍हें लागू करता है. इन न‍ियमों में समय-समय पर जरूरत के ह‍िसाब से बदलाव क‍िया जाता रहता है. आज आपको ऐसे ही नियमों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपका जानना बेहद जरूरी है.

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Indian Railways Travel Rules:

ट्रेन में इन सामानों को ले जाने की है मनाही

रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा (Railway Rules) के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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Indian Railways Travel Rules: यात्रा से पहले जान लें रेलवे के ये रूल्स, तोड़ने पर जाना पड़ सकता है जेल
image credits : pixabay

8 घंटे अहम (Indian Railways Travel Rules)

रेलवे के न‍ियमानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप मिडिल बर्थ को खोल सकते हैं. यानी यद‍ि आपकी लोअर बर्थ है तो रात 10 बजे के बाद म‍िड‍िल बर्थ या अपर बर्थ वाला यात्री आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता. आप उसे रेलवे के न‍ियम का हवाला देकर अपनी सीट पर जाने के ल‍िए कह सकते हैं. इसके अलावा यद‍ि द‍िन में मिडिल बर्थ वाला पैसेंजर अपनी सीट खोलता है, तो भी आप उसे रेलवे का न‍ियम बताकर मना कर सकते हैं.

बिना टिकट यात्रा करने पर लगेगा इतना जुर्माना

यदि आप भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपके द्वारा तय की गई दूरी के टिकट की लागत के साथ आपको न्यूनतम ₹ 250 का जुर्माना देने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है या आप भुगतान करने से इंकार करते हैं, तो आपको रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सौंपे जाने और रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत मामला दर्ज किए जाने की नौबत आ जाएगी। आरपीएफ इन यात्रियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, जो उन पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होता है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह तक की कैद हो सकती है।

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तेज आवाज में गाने सुनने पर पाबंदी

यात्री अक्‍सर रात में सहयात्री के मोबाइल पर तेज आवाज में गाना सुनने या वीड‍ियो देखने की श‍िकायतें रेलवे बोर्ड से करते रहते हैं. इसको ध्‍यान में रखते हुए रेलवे ने रात 10 बजे के बाद ब‍िना ईयर फोन के गाने सुनने या वीड‍ियो देखने पर पाबंदी लगा रखी है. न‍ियमानुसार आप रात 10 बजे के बाद ब‍िना ईयर फोन के न ही गाना सुन सकते हैं और न ही वीड‍ियो देख सकते हैं. रात में तेज आवाज में बात करना भी अलाउड नहीं है.

e-ticket वाले दें ध्यान (Indian Railways Travel Rules)

जैसे-जैसे ई-टिकट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने ई-टिकट को मान्य करने के लिए मूल आईडी दिखानी होगी। यदि टिकट चेकर आसपास आता है और आपके पास यह साबित करने के लिए आईडी नहीं है कि ई-टिकट आपका है, तो आपको बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री के रूप में माना जाएगा और वही नियम और दंड लागू होंगे।

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इन नियमों से खेलना बंद करें

कई और अपराध हैं जिन पर आपको जुर्माना लग सकता है। आधे टिकट के साथ यात्रा करना, आपके द्वारा खरीदे गए टिकट से उच्च श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करना और बिना टिकट के बच्चे के साथ यात्रा करने पर भी न्यूनतम ₹250 का जुर्माना और अपराध के आधार पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। नशे में ट्रेन में यात्रा करना या ट्रेन में शराब पीना भी एक गंभीर अपराध है, जिसके परिणामस्वरूप किसी को ट्रेन से उतारा जा सकता है, ₹500 का जुर्माना और छह महीने की कैद भी हो सकती है। ट्रेनों में धूम्रपान प्रतिबंधित है और ऐसा करते पकड़े जाने पर आपको ₹200 का जुर्माना देना होगा।

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