Mutual Fund और Share Market के निवेशक ऐसे बचा सकते हैं टैक्स ? पढ़े खबर
Mutual Fund और शेयर मार्केट में अगर आपने भी इन्वेस्ट किया हैं, तो यह खबर आपके लिए ही हैं। वित्त वर्ष साल 2021-22 अपने आखिरी चरण में पहुँच चुका हैं। 1 अप्रैल से चालू वित्त वर्ष के लिए Income Tax रिटर्न जमा किया जाना हैं। ऐसे में निवेशकों को अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप शेयर या Mutual Fund के निवेशक हैं।
चालू वित्त वर्ष में अपने निवेश को रिडीम भी किया हैं। तो टैक्स कैसे बचेगा इसको आप बारीकियों से समझना जरूरी है। इस समय Tax saving टिप्स आपके लिए बहुत काम की चीज हैं। अगर अपने अभी तक अपने निवेश को रिडीम नहीं किया है। तो प्लानिंग के साथ रिडीम कर फायदा भी उठा लेना चाहिए। अगर आपने Share market में निवेश किया है।
तो 1 साल के भीतर-भीतर रिडीम करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। उसके बाद ही आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर इस नियम को लागू कर सकते हैं। अगर आपना शेयर बाज़ार में निवेश किया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल भी आपने गेन किया हैं। तो इस गेन पर फ्लैट 15 प्रतिशत तक का टैक्स लगता हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक का मुफ़्त होता हैं।
कैपिटल गेन उससे ज्यादा होने पर आपको 10 प्रतिशत तक का टैक्स लगता हैं। कैपिटल गेन का नियम म्यूचुअल फंड पर भी लागू होता हैं। आपको बतादे की डेट फंड और इक्विटी फंड के लिए यह नियम अलग-अलग हैं। अगर किसी आप Mutual Fund में 65 प्रतिशत तक के इक्विटी में निवेश किया गया है। तो यह भी इक्विटी फंड कहलाता हैं।
इक्विटी फंड के लिए 1 साल से कम निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक साल से ज्यादा निवेश रहने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता हैं। शॉर्ट टर्म गेन पर आपको कुल 15 प्रतिशत तक का टैक्स देना होता हैं।
तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता हैं। 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता हैं।
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