जानिए तकनीकी दौर में पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं वेरीफाई ?
भारत इस समय आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका हैं। इस युग में हर किसी को बेहद जल्दी रहती हैं। भारत का युवा अब लम्बी लम्बी लाइनो में खड़े हो कर इंतेज़ार नहीं कर सकता हैं। इसलिय अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं, लेकिन आपका पैन कार्ड अभी तक वेरिफाई नहीं किया गया है तो आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड को वेरिफाई कराना होगा। आईटीआर ई-फाइलिंग में इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर PAN का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। अगर इसे लेकर आप को कंफ्यूजन है कि आपका पैन कार्ड से पोर्टल से लिंक है कि नहीं तो आप घर बैठे ऑनलाइन इसकी जांच व वेरिफाई कर सकते हैं। आयकर पोर्टल ग्राहकों को यह सुविधा देता है।
ऑनलाइन ऐसे करना होता है वेरिफाई
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर जाना होता है।
- इसके बाद होम पेज पर बाईं ओर Quick Links सेक्शन में Verify Your PAN पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलने के बाद आपका अब आप अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- फिर नीचे बॉक्स में अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और अब Continue पर क्लिक करें।
- नए पेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले ओटीपी को दर्ज करें।अब Validate पर क्लिक करें। इस पर PAN is Active and details are as per PAN मैसेज लिखा आपको दिखेगा और इस तरह आपका पैन वेरिफाई हो जाता है. अगर वेरिफाई नहीं होगा तो इसके लिए भी आपको वहां मैसेज दिख जाएगा. कुल मिलाकर देखें तो तीन चरणों में Income Tax डिपार्टमेंट के पोर्टल पर PAN वेरिफाई हो जाता है।
जल्द भर लें आईटीआर
अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इसमें देरी न करें, इसे जल्द से जल्द भर लें। जानकारी के अनुसार आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। वहीं अगर आप इनकम रिटर्न समय से नहीं भरते हैं तो आपको 10 हजार रुपये तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।
बता दें कि कोराना महामारी के कारण इस बार इनकम रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल करने की आखिरी तरीख 31 जुलाई रहता था। अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें।
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