खो गया है PAN Card? घबराए नहीं इन तरीकों से घर बैठे प्राप्त होगा डुप्लीकेट, जानें

 

परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN कार्ड) नंबर किसी भी फाइनेंशियल कामकाज के लिए सबसे अहम दस्तावेज़ माना जाता है. ऐसे में इसका रखरखाव भी ज़रूरी माना जाता है. लेकिन, अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड खो जाए या गायब हो जाए तो उसका परेशान होना लाजमी है क्योंकि, बिना पैन कार्ड के आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं.

तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्यूंकि आज हम आपको बता रहे हैं किस तरह आप दोबारा PAN बनवा सकते हैं.

फोलो करें 4 स्टेप्स

  • स्टेप 1

इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट पर जाएं. यहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे. इनमें से आप ‘रीप्रिंट ऑफ पैन कॉर्ड’ का विकल्प अपनाएं. यह उन लोगों के लिए होता है जिन्हें पहले से परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) एलॉट किया जा चुका है, लेकिन उन्हें फिर से पैन कार्ड की जरूरत होती है. इस विकल्प को अपनाने के बाद उस आवेदक को एक नया पैन कार्ड जारी किया जाता है, जिस पर वही नंबर होता है.

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  • स्टेप 2

आपको इस फॉर्म के सभी कॉलम भरने होंगे, लेकिन बाएं मार्जिन के बॉक्स में किसी पर भी सही का निशान नहीं लगाना है. उसके बाद आपको 105 रुपए का पेमेंट करना होगा. आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए यह भुगतान कर सकते हैं. यह सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आप जब यह फॉर्म जमा करेंगे, तो आपके सामने एकनॉलेजमेंट रिसीट आएगी.

  • स्टेप 3

आप इस रिसीट का प्रिंट निकाल लें. इस पर 2.5 सेमी गुणा 3.5 सेमी आकार का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं. अपने हस्ताक्षर करें. अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान किया है, तो उसकी प्रति साथ में लगाएं. फिर इसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के साथ NSDL के पुणे स्थित कार्यालय में भेज दें.

  • स्टेप 4

आपके सभी कागजात ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के भीतर NSDL के कार्यालय पहुंच जाना चाहिए. इसके 15 दिन के भीतर आपको अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड मिल जाएगा. आप चाहें तो अपने पैन कार्ड की स्थिति जान सकते हैं. इसके लिए आप NSDLPAN टाइप करें, स्पेस छोड़ कर प्राप्ति सूचना नंबर डालें और उसे 57575 पर भेज दें.

ऑनलाइन आवेदन

  • ww.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html आप इस लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  • इस लिंक पर क्लिक करने पर एक रिक्वेस्ट फॉर्म खुल जाएगा
  • इसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि जैसे अपडेट भरने होंगे
  • इस समय आपको आधार कार्ड के विवरण का उपयोग करके नए कार्ड के पुनर्मुद्रण की अनुमति देनी होगी
  • इसके बाद कैप्चा डालें.
  • फिर आपका ऑनलाइन अनुरोध सबमिट किया जाता है.

ऑनलाइन पुनर्मुद्रण के लिए आवेदन करते समय पैन कार्ड के लिए एनएसडीएल ई-गोव या इंस्टेंट ई-पैन की सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. आधार कार्ड और पैन कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए. यदि नहीं, तो आपको एक अलग अनुरोध करने की आवश्यकता है. परिवर्तन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए.

भारत में पैन कार्ड की होम डिलीवरी के लिए 50 रुपये और भारत के बाहर 959 रुपये और टैक्स लगता है. पुनर्मुद्रित कार्ड आयकर विभाग के डेटाबेस में उपलब्ध पते पर भेजा जाता है.

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