Income Tax Update: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! अब इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर नहीं लगेगा टैक्स
Income Tax Update: इनकम टैक्स भरने वालों को सरकार ने अब एक बड़ी राहत दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में छूट का नया आदेश जारी किया है. इस नए आदेश के मुताबिक, अब से टैक्सपेयर्स को इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर लगने वाले इनकम टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा. यानी आपको इस राशि पर टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा.
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इलाज में खर्च होने वाले पैसों पर नहीं लगेगा टैक्स
आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बीच-बीच में नियमों में बदलाव करता रहता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है. CBDT ने हाल ही में नई शर्तों और कोरोना के इलाज पर होने वाले खर्च पर इनकम टैक्स छूट के लिए एक फॉर्म भी जारी कर दिया था.
5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के मुताबिक, अब से आपको अपने नियोक्ता को कुछ डॉक्युमेंट्स के साथ में इनकम टैक्स विभाग को एक फॉर्म जमा करना होगा, जिसमें नियोक्ता या फिर रिश्तेदारों से कोरोना के इलाज के लिए प्राप्त राशि पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.
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