PAN Card : पैन कार्ड को करना होगा इससे लिंक Income Tax Department ने किया अनिवार्य , जानिए अंतिम तिथि
PAN Card : इंकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन कॉर्ड को आधार कॉर्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने का आदेश दिया है। देश में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजो में से एक है। आपको अगर किसी बैंक में खाता खुलवाना हो या कहीं पर Investment करनी हो।
स्कूल में बच्चों के दाख़िले से लेकर लेकर ज़मीन ख़रीदने तक हर जगह पैन कार्ड अनिवार्य है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2022 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ITD के इस आदेश का पालन न करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा।
इसके साथ ही आप निवेश, पीएफ पर ज्यादा टीडीएस कटना कई अन्य कारणो में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में 31 मार्च से पहले पैन कॉर्ड (PAN Card और आधार कॉर्ड (Aadhaar Card) को लिंक करा लें। इसके बाद आने वाली 31 मार्च 2022 के बाद से आपको इस काम के लिए करीब 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
लोगों को क्या-क्या परेशानी हो रही है ?
कई लोगों को पैन कॉर्ड को आधार कॉर्ड से लिंक करने में इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि दोनो पैन में लोगों का नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर जैसे आम जानकारी अलग-अलग दर्ज है। इस कारण दोनों में मैच ना होने के कारण लिंक नहीं हो पाता हैं।अगर आपके साथ भी यह समस्या है तो आप अपने नजदीकी आधार केंद्र में जाकर गलत जानकारी को ठीक कर सकते हैं। दोनो का मैच होने के बाद ही लिंक करा सकते हैं।
आधार कॉर्ड और पैन कॉर्ड को लिंक को कराने का आसान तरीका :-
- आधार और पैन को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की Official Website पर विजिट करें।
- Link Aadhaar का ऑप्शन का चुनाव करें
- मांगे गए आधार और पैन नंबर के डिटेल्स को भरें.
- फिर Captcha दर्ज करें
- फिर Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
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