PPF Account: अगर आपने भी एक से ज़्यादा PPF खाते खोले हुए है, तो वित्त मंत्रालय का यह सर्कुलर जान लीजिए
PPF Account: अधिक मात्रा में धन राशि कमाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आय का श्रोत्र बनाने के लिए व्यक्ति हर संभव कोशिश करने को तैयार रहता है। पीपीएफ PPF खाते निवेश का आकर्षक विकल्प माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में काफी बार निवेशक एक से भी ज्यादा खाते खुलवा लेतें है। लेकिन नियमों के अनुसार एक निवेशक एक ही PPF Account खोल सकता है।
लेकिन इसके विपरीत कई लोगों ने अलग-अलग PPF अकाउंट खुलवाएं हुए है। अब एक से ज्यादा खाते वाले निवेशकों (Investors) को राहत देने के लिये केंद्र सरकार ने विशेष स्थितियों में इन खातों को मर्ज करने की भी सुविधा दी हुई है। लेकिन उनके लिये कई शर्ते लागू की हुई है। फरवरी के अंत में वित्त मंत्रालय Finance Ministry ने एक सर्कुलर जारी किया था।
जिसके जरिये आपके खातों को मर्ज करने की स्थितियों को साफ कर दिया गया था। अगर आपके पास भी किसी अन्य वजहों से एक से ज़्यादा पीपीएफ (Public Provident Fund) खाते हैं। आप नियमों का पालन करने के लिये उन्हें मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सोचते हैं कि उन्हें आने वाले समय में मर्ज करा देंगे तो जान लें कि कब आप खातों को मर्ज नहीं कर सकते.
नये सर्कुलर में यह साफ कर दिया गया है कि आखिर किन स्थितियों में खाताधारक दो पीपीएफ खातों (PPF Account) को मर्ज नहीं कर सकते और ऐसी स्थितियों में दूसरे पीपीएफ खातों का क्या होगा? पीपीएफ नियम साल 2019 के अनुसार किसी निवेशक (Investor) के नाम पर एक से अधिक पीपीएफ खाते (PPF Account) नहीं हो सकता है।
अगर किसी निवेशक ने पीपीएफ नियम 2019 के मुताबिक 12 दिसंबर 2019 को या उसके बाद एक से ज्यादा खाते खोले हैं। तो ऐसे अतिरिक्त खाते बंद कर दिये जायेंगे और उनपर पीपीएफ का ब्याज (Interest) भी देय नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार इस तारीख पर या उसके बाद खोले गये खातों के मर्जर को लेकर सरकार ने तस्वीर साफ कर दी है।
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