SEBI Rule: विदेशी निवेश को लेकर SEBI सख्त, लाने वाली है ये नियम, जानें क्या करना होगा

 
SEBI Rule: विदेशी निवेश को लेकर SEBI सख्त, लाने वाली है ये नियम, जानें क्या करना होगा

SEBI Rule: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) यानी सेबी ने हाई रिस्क वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से अतिरिक्त खुलासे यानी ज्यादा जानकारी देने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। सेबी ने इसे लेकर एक कंसलटेशन पेपर जारी कर दिया है। इसके तहत 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की इक्विटी होल्डिंग वाले फॉरेन इंवेस्टर्स को ज्यादा जानकारी देनी ही होगी। इस कंसलटेशन पेपर पर सेबी ने 20 जून 2023 तक प्रतिक्रियाएं मांगी हैं और इनके आधार पर नियमों में कुछ और बदलाव संभव है।

क्या है सेबी के कंसलटेशन

कंसलटेशन पेपर मे प्रावधान रखा गया है कि अगर एफपीआई 6 महीने के अंदर किसी लिस्टेड ग्रुप में 50 फीसदी से ज्यादा होल्डिंग रखते हैं तो उन्हें इसके लिए अतिरिक्त खुलासे करने होंगे।

गलत इस्तेमाल से बचने के लिए उठाया कदम

सेबी ने कहा है कि इस तरह के केंद्रित निवेश से यह चिंता और संभावना बढ़ती है कि ऐसे कॉरपोरेट समूहों के प्रमोटर या अन्य इंवेस्टर मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग जैसी रेगुलेटरी जरूरतों को दरकिनार करने के लिए एफपीआई रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि लिस्टेड कंपनियों में जो फंड्स का फ्री फ्लोट देखा जाता है वो एक्चुअल है या नहीं इसका पता लगाना कठिन हो जाता है और ऐसे शेयरों में स्टॉक मैनिपुलेशन का डर बढ़ जाता है।

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