SSY Yojana : सुकन्या समृद्धि योजना में अब 21 साल से पहले निकाल सकेंगे पैसे, जानें सरकार का ये नया नियम
SSY yojan : भारत सरकार ने बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी महत्वाकांक्षी सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की शुरुआत की है. इस योजना में निवेश करने वाले माता-पिता को सरकार अच्छी ब्याज देती है. इस योजना में निवेश किया पैसा अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचाते हैं. सरकार की इस योजना की मैच्योरिटी अवधि काफी लंबे समय तक होती है.
लेकिन आज हम आपको ऐसे कुछ नियम के बारे में बताएंगे, जिससे आप जरूरत पड़ने पर समय से पहले भी अपने पैसे को सरलता से निकाल सकते हैं. तो चलिए पढ़िए पूरी खबर को.
एसएसवाई खाता कैसे खुलवाएं ?
बेटियों के भविष्य के लिए देश के हर एक माता-पिता सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई खाता को खुलवा सकते हैं. इस खाते को आप बेटी के 10 साल की उम्र तक सरलता से खुलवा सकते हैं. इसे खोलने के लिए आपको कम से कम 250 रूपए जमा करने होंगे. इसके बाद आप इसमें अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक जमा कर सकते हैं. सरकार की इस योजना के मुताबिक व्यक्ति के जमा पैसा पर अच्छा ब्याज भी दिया जाता है. वर्तमान समय में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर 7.6 प्रतिशत तक ब्याज दिया जाता है.
समय से पहले ऐसे निकाले पैसे
अगर आप किसी कारणवश अपनी जमा राशि को एसएसवाई खाता (SSY Account) से निकालना चाहते हैं, तो आप इसमें से जमा राशि को बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर या फिर बेटी के 10 वीं कक्षा पास होने पर ही निकाल सकते है. लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में आप खाते से बस 50 प्रतिशत तक की राशि को ही निकाल सकते हैं.
योजना के नियम के मुताबिक, व्यक्ति एक साल में एक किस्त से केवल एक ही बार एक किस्त को निकाल सकता है. व्यक्ति इस योजना में से बस खाते से 5 साल तक की किस्तों को निकाल सकता है.
इसके अलावा आप इसमें से ऐसी स्थिति में भी पैसे को निकाल सकते हैं, जब खाताधारक की मृत्यु हो जाए या फिर खाताधारक को किसी तरह की जानलेवा बीमारी हो रखी हो.
इसके अलावा बेटी की शादी के वक्त भी अपने जमा पैसे को निकाल सकते हैं. इस खाते को व्यक्ति बेटी की शादी होने के एक महीने पहले या फिर शादी के करीब 3 महीने बाद खाते को बंद करवा सकता है. तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी डिटेल जिससे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं.