UP Pension Scheme : योगी सरकार दिव्यांग वर्ग को दे रही है इतने हज़ार रुपये, ऐसे करें आवेदन

 
UP Pension Scheme : योगी सरकार दिव्यांग वर्ग को दे रही है इतने हज़ार रुपये, ऐसे करें आवेदन

UP Pension Scheme : योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके है। योगी सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ योजना लाती रहती है। आज हम आपको योगी सरकार की दिव्यांग वर्ग के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसी योजना है। जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग लोगों को 1000 रुपये महीना पेंशन दी जाती है।

दिव्यांग पेन्शन योजना (Divyang Pension Scheme) को उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। ऐसे दिव्यांगजन जो किसी दुर्घटनावश या फिर किसी दूसरे कारणों से अपने शरीर के अंग खो चुके हैं। उन्हें राज्य सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। तो यहां पर हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे है।

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इस योजना में आवेदन करने लिए आपको Official Website पर जाना होगा

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/ गूगल पर जाकर इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भरा जा सकता है। आप ई-आवेदन की अपडेटेड स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन के समय इन लिए दस्तावेज़ो की पड़ेगी ज़रूरत

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. आयु प्रमाण पत्र
  3. पहचान पत्र
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. मोबाइल नंबर
  6. आय प्रमाण पत्र
  7. दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  8. बैंक अकाउंट पासबुक
  9. पासपोर्ट साइज फोटो

यूपी दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट को कैसे चेक करें

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए आपको Official Website पर जाना होगा।
अधिकारक वेबसाइट पर जाने के बाद 'पेंशनर सूची (2021-22)' के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप से जनपद, ब्लॉक, विकास खंड, ग्राम पंचायत पूछा जायेगा। इसके बाद आप अपना नाम पेंशन लिस्ट में चेक कर सकते हैं।

गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 46080/- और शहरी क्षेत्रों में रुपये 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

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https://youtu.be/TPjesrBwfBg

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