VOTER ID CARD: वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने के क्या हैं नियम,यहां जाने पूरी डिटेल

 
VOTER ID CARD:  वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने के क्या हैं नियम,यहां जाने पूरी डिटेल

चुनाव आयोग आधार कार्ड (Aadhaar Card) और वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) को लिंक करने का खास अभियान चला रहा है। आयोग का दावा है कि इससे इलेक्टोरल रोल में डुप्लीकेसी से बचा जा सकेगा और चुनावों में धांधली रोकने में भी मदद मिलेगी।केंद्र सरकार चुनाव कानून में संशोधन को लेकर बिल लेकर आई थी। यह बिल संसद से पास हो चुका है और अब कानून बन चुका है। इसके बाद वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, यह लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है। लिंक करने के लिए मतदाताओं को मजबूर नहीं किया जाएगा।

VOTER ID CARD को लिंक करने से क्या होगा फायदा

वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने के दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये कि एक व्यक्ति एक ही बार अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकेगा, इससे डुप्लीकेसी रुकेगीऔर फर्जी वोटर आईडी बनाने पर लगाम लगाई जा सकेगी।दूसरा ये कि देश में लाखों वोटर्स ऐसे हैं, जिनके नाम दो-तीन जगह की वोटर लिस्ट में हैं। ऐसे में न सिर्फ धांधली होती है, बल्कि वोटिंग प्रतिशत भी खराब होता है।

WhatsApp Group Join Now

कैसे करें लिंक

आधार और वोटर आईडी को लिंक करने का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है. आप आधार केंद्र पर जाकर ऐसा करवा सकते हैं। या ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट और चुनावी पंजीकरण कार्यालयों में ऑनलाइन उपलब्ध आवेदन फॉर्म 6-बी भरना होगा। इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर भी ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है।

ऐसे करें घर बैठे VOTER ID CARD को लिंक

इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट (nvsp.in) पर जाएं।
पोर्टल पर लॉग इन करें। अब होमपेज पर 'मतदाता सूची में खोजें' विकल्प का चयन करें।
वोटर आईडी खोजने के लिए व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें या EPIC नंबर और राज्य की जानकारी डालें।
बाईं ओर एक विकल्प दिखाई देगा, जिसमें फीड आधार नंबर लिखा होगा, इसपर क्लिक करें।
इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपसे आधार की जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
आधार की जानकारी दर्ज करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट कर दें।

आधार से लिंक ना होने पर क्या है नियम

इस कानून में साफ लिखा है कि इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति को वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंक करवाना जरूरी है. लेकिन, इसमें ये भी साफ लिखा है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे इलेक्टोरल लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता है यानी, उसे वोट देने से नहीं रोका जा सकता।आधार नहीं होने की स्थिति में मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट या सर्विस आईडी कार्ड वैगरह देना होगा। इस संबंध में इसी साल मई में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था वोटर आईडी से आधार लिंक करवाना स्वैच्छिक होगा हालांकि, जो लोग वोटर आईडी से आधार को लिंक नही करना चाहते उनको इसका कोई ठोस कारण बताना होगा।

यह भी पढ़ें: Tax Saving- टैक्स में जा रहें है आपके लाखों रूपये, जानिए कैसे मिलेगी छूट और कितना होगा फायदा?

Tags

Share this story