PPF के अकाउंट होल्डर की मौत होने पर ऐसे निकालें अपना पैसा, जानें क्या है तरीका
PPF Death Claim Rules: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में बहुत सारे लोग अपना पैसा सेव करने के लिए रखते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है. लेकिन अगर इस फंड में कोई अपना पैसा जमा करता है और अचानक से किसी कारण उसकी मौत हो जाती है तो फिर इस पैसे को आप कैसे निकाल सकते हैं. इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं...
फॉर्म भरना जरूरी है
सबसे पहले PPF खाताधारत की मृत्यु होने पर नॉमिनी द्वारा पैसे के लिए क्लेम करें. क्रेडिट ट्रांसफर करने से पहले खाताधारक द्वारा चुकाए जाने वाले लोन की कटौती होगी अगर उसने लिया होगा तो. ध्यान रखें कि नामिनी ही इस पैसे को निकाल सकता है क्योंकि उसका वहां पर नाम लिखवाया जाता है जब खाताधारक वहां अकाउंट ओपन करता है.
इसके अलावा क्लेम के लिए आपको एक फॉर्म G भरना होगा. फॉर्म G को बैंक या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. इस फॉर्म में आप खाता नंबर, नॉमिनी डिटेल, मोबाइल नंबर आदि जानकारी भी देनी होगी.
ये तीन चीजें होनी जरूरी
1. नॉमिनी द्वारा भरा गया फॉर्म
2. डेथ सर्टिफिकेट
3. खातधारक की पासबुक
सारे कागज जमा करने के बाद खाताधारक के पैसे उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं. इसके अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिना 1 लाख तक की रकम लेने के लिए दावा कर सकते हैं.
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