सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा, कहा-'इस साल NDA की परीक्षा में महिलाओं को भी बैठाएं'

 
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा, कहा-'इस साल NDA की परीक्षा में महिलाओं को भी बैठाएं'

नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) की परीक्षा में महिलाओं को अगले साल यानि 2022 में शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि एक साल की देरी सब कुछ खत्म कर देगी. इसलिए इस साल 14 नवंबर को होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिलाओं को भी बैठाने दिया जाए.

दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी अगले साल यानी मई 2022 में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत देगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस मांग को ठुकरा कर महिलाओं को भी परीक्षा देने का आदेश दिया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा के बाद अगर कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित करे.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए. वहीं जस्टिस एसके कौल ने कहा कि हम प्रक्रिया में देरी नहीं करना चाहते मगर हम इस बारे में सटीक समय-सीमा नहीं तय करने जा रहे हैं कि किस तारीख तक यूपीएससी को अधिसूचना जारी की होनी चाहिए.

फिर आखिर में अदालत ने कहा कि सशस्त्र बल बहुत सी आपात स्थितियों से निपटा है. उन्हें आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और वे इससे निपटने में सक्षम होते हैं. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी कदम उठाने चाहिए.

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