किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को बड़ी रहात, जगबीर सिंह हत्याकांड में हुए बरी

चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में आरोपी भारतीय किसान यूनियन के मुखिया एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को अदालत ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। सोमवार को जिला अदालत के एडीजे-पंचम अशोक कुमार की अदालत ने वर्ष 2003 के दौरान गांव अलावलपुर माजरा में हुए जगबीर सिंह हत्याकांड के मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को सबूत के अभाव में बरी घोषित कर दिया है।
मामले में बचाव पक्ष ने क्या कहा
मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को बरी किए जाने का यह फैसला एडीजे पंचम अशोक कुमार ने सुनाया है। सोमवार को सुनाए जाने वाले चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड के फैसले पर पिछले कई दिनों से जनपदवासियों के अलावा राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोगों के अलावा अनेक व्यक्तियों की निगाह लगी हुई थी।
2003 को जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या
चौधरी जगबीर सिंह हत्या कांड में कोर्ट ने मात्र एक आरोपी भाकियू के अध्यक्ष व बालयान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है गत 6 सितंबर 2003 को ग्राम अहलावतपुर में जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी मामले में बचाव पक्ष के वरिष्ठ अ धिवक्ता अनिल जिंदल ने यह जानकारी दी आज एड़ीजे 5 अशोक कुमार ने यह फैसला सुनाया।
पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने कराई थी FIR
पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह के पिता और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की 6 सितंबर 2003 को उन्हीं के गांव अलावलपुर माजरा में गोलियों से हमला करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत और दो अन्य को नामजद कराया था। आरोप था कि जब चौधरी जगबीर सिंह अपनी कार में सवार होकर गांव में आ रहे थे तो परवीन पुत्र रामफल के घर के सामने चौधरी नरेश टिकैत ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी।
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