हिजाब विवाद: कर्नाटक HC ने कॉलेज खोलने के दिए आदेश, अगली सुनवाई तक धार्मिक कपड़े पहनने पर लगी रोक
कर्नाटक (karnataka) के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब (Hijab) पहनने का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब वहां की हाई कोर्ट में चल रहा है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज अदालत ने कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश दे दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल, कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाजत नहीं होगी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. सभी जजों का कहना है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देंगे, लेकिन शांति बहाल होनी चाहिए. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है.
वहीं इस फैसले पर कर्नाटक सरकार में मंत्री बी.सी. नागेश का कहना है कि स्कूल खोले जाने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी. जब कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है तो अधिनियम की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक संस्थान को अपनी ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है. उसी के अनुसार स्कूल चलने चाहिए.
साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि आज शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी. जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा. आपको बता दें कि इससे पहले मामले पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की थी.
Hijab Controversy: PC में पत्रकार के सवाल पर भड़क गईं Priyanka Gandhi
ये भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत