Hijab Row in Karnataka : हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश मुस्लिम छात्राओं ने किया एग्जाम का boycott, दोहराई ये बात

 
Hijab Row in Karnataka : हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश मुस्लिम छात्राओं ने किया एग्जाम का boycott, दोहराई ये बात

Hijab Row in Karnataka : हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद कर्नाटक के यादगीर में सुरपुरा तालुक केंबवी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया और वहां से चले गए.

छात्रों की प्रारंभिक परीक्षा हुई और फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने बहिष्कार किया. परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 1 बजे तक खत्म होनी थी.

कॉलेज की प्रिंसिपल शकुंतला ने कहा कि उन्होंने छात्रों से कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की अपील की लेकिन उन्होंने मना कर दिया और परीक्षा हॉल से बाहर चले गए. कुल 35 छात्र कॉलेज से बाहर चले गए.

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इस बीच छात्रों ने कहा कि वे माता-पिता के साथ फैसले पर चर्चा करेंगे और फिर तय करेंगे कि वे हिजाब पहने बिना कक्षा में शामिल होंगे या नहीं.

”एक छात्रा ने कहा, “हम हिजाब पहनकर अपनी परीक्षा लिखेंगे. अगर वे हमसे हिजाब हटाने के लिए कहते हैं, तो हम परीक्षा नहीं लिखेंगे."

मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुनाया है कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है. पीठ ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है और छात्र इसका विरोध नहीं कर सकते.

फैसले से पहले कर्नाटक के कई ज़िलों में एहतियात के तौर धारा 144 लागू की गई थी जिससे कानून-व्यवस्था को स्थिर रखा जा सके.

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