Karnataka Hijab Controversy : कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब बैन पर सुनाया फैसला, जानें डिटेल्स

 
Karnataka Hijab Controversy : कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब बैन पर सुनाया फैसला, जानें डिटेल्स
Karnataka Hijab Controversy : मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka HC) ने हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाया है कि हिजाब इस्लाम में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है. उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग को कर्नाटक संस्थानों के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाले पक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका है. कर्नाटक के स्कूलों के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि यूनिफॉर्म पहनने पर प्रतिबंध उचित था और छात्र इसका विरोध नहीं कर सकते. कर्नाटक हिजाब विवाद 1 जनवरी, 2022 को सामने आया जब कर्नाटक के उडुपी में एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के कुछ मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि पोशाक कॉलेज के निर्धारित मानदंडों के खिलाफ थी. विरोध जल्द ही राज्य के अन्य कॉलेजों और जिलों में फैल गया. कर्नाटक के कोप्पा जिले में कॉलेज के छात्रों के एक वर्ग ने मुस्लिम लड़कियों को कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने के विरोध में भगवा स्कार्फ पहना था. इसी तरह का विरोध मंगलुरु के कॉलेजों में छह जनवरी को भी हुआ था. इस मुद्दे के संबंध में कर्नाटक हाई कोर्ट में कई दौर की सुनवाई के बाद तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार 15 मार्च को एक फैसला जारी किया कि हिजाब इस्लाम मजहब के तहत आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म पहनने पर प्रतिबंध एक उचित प्रतिबंध है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते. पूरे मामले का समग्र दृष्टिकोण लेते हुए, कर्नाटक उच्च-न्यायलय तीन प्रश्नों के साथ आया और उनके अनुसार उत्तर दिया. इन उत्तरों के आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है और सभी संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.

यह भी पढ़ें : Karnataka Hijab Row : आखिर क्या है पूरा विवाद ?

Tags

Share this story