दिल्ली में अब 21 साल से नीचे के युवा नहीं पी सकेंगे शराब, बोतल खरीदने के लिए दिखानी होगी आईडी
Delhi: अब दिल्ली में 21 साल से नीचे के युवा शराब नहीं पी सकेंगे. हालांकि पहले यह उम्र 25 थी. इसके साथ ही 21 वर्ष या उससे अधिक के युवाओं को शराब (Vine) खरीदने के लिए अपनी वोटर आईडी या आधार कार्ड (उम्र के लिए) दिखाना होगा. इस बात की जानकारी सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एक प्रेस वार्ता कर के दी है. दिल्ली में आज से शराब की दुकानों के लिए नए नियम तय किए गए हैं.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया है कि अब दिल्ली में शराब की दुकानों का संचालन सरकार नहीं करेगी. निविदा के जरिये निजी लोगों को शराब की दुकानें दी जाएंगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शराब की दुकान के लिए 500 वर्गमीटर की जगह का होना अनिवार्य है.
नई नीति से राजस्व बढ़ने की उम्मीद
मनीष सिसोदिया ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि दिल्ली में शराब की तस्करी रोककर एक्साइज रेवेन्यू में 20 फीसदी की बढ़त का लक्ष्य रखा गया है. इससे सरकार को नई नीति से 2 हजार करोड़ का वार्षिक राजस्व बढ़ने की उम्मीद है. आपको बता दें कि दिल्ली में 850 शराब की दुकानें हैं. नई नीति के तहत पुरानी दुकानों की वितरण व्यवस्था को ठीक किया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली में भारत का सबसे पहली इंटरनेशनल स्तर की परीक्षण लैब तैयार की जाएगी.
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