Karnataka Hijab Row : हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, CJI एनवी रमना ने कही ये बात

 
Karnataka Hijab Row : हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, CJI एनवी रमना ने कही ये बात
Karnataka Hijab Row : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि वह होली की छुट्टी के बाद कर्नाटक राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली एक अपील को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना ने तत्काल सुनवाई की मांग करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से कहा, “अन्य ने भी उल्लेख किया है. हम इसे देखते हैं. हम छुट्टी के बाद सूचीबद्ध करेंगे." शीर्ष अदालत गुरुवार से शुरू होने वाले तीन दिनों के लिए होली के लिए बंद रहेगी और 21 मार्च को फिर से खुलेगी. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अपना 129-पृष्ठ का फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य की एक मुस्लिम छात्र ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हाई कोर्ट यह बात नोट करने में विफल रहा है कि हिजाब पहनने का अधिकार 'अभिव्यक्ति' के दायरे में आता है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है. छात्रा निबा नाज़ ने अपनी याचिका में कहा कि हिजाब पहनने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतरात्मा के अधिकार से सुरक्षित है जो एक व्यक्तिगत अधिकार है और यह आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा नहीं होना चाहिए था. यह कहते हुए कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने मंगलवार को मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया. उडुपी में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज कक्षाओं में हिजाब पहनने का अधिकार मांग रहे हैं. आदेश की सराहना करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने मंगलवार को कहा कि फैसले को मुद्दे का राजनीतिकरण किए बिना महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ पीडीपी और एआईएएम जैसी पार्टियों ने इस फैसला की निंदा की है और इसे मुस्लिम वर्ग की धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप बताया है.

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