Kashmir Terror Funding Case : NIA कोर्ट ने हाफिज सईद, यासीन मालिक समेत अन्य को ठहराया दोषी, लगे हैं ये संगीन आरोप  

 
Kashmir Terror Funding Case : NIA कोर्ट ने हाफिज सईद, यासीन मालिक समेत अन्य को ठहराया दोषी, लगे हैं ये संगीन आरोप  
Kashmir Terror Funding Case  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मालिक और अन्य के खिलाफ  कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, उर्फ ​​पीर सैफुल्ला और कई अन्य सहित कश्मीरी अलगाववादी नेताओं पर भी कार्रवाई की गई है. इन सभी पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोप तय किए गए हैं. अपने आदेश में एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा, "उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के बयानों ने लगभग सभी आरोपियों को एक-दूसरे के साथ अलगाववाद के एक सामान्य उद्देश्य से और साधनों की समानता से जोड़ा है. उन्हें पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की अगुवाई और वित्त पोषण के तहत आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध बनाने और काम करने के लिए कहा गया था. विशेष रूप से अदालत ने तीन कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयद आसिया फिरदौस अंद्राबी को आरोपमुक्त कर दिया है. कश्मीर टेरर फंडिंग केस को इस्लामिक स्टेट द्वारा समर्थित विभिन्न आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम), जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ), जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) के आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से जोड़ा गया था जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को अस्थिर और आतंकित करने की लगातार कोशिशें करी.

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