Manish Sisodia को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अब करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख

  
Manish Sisodia को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अब करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख

Manish Sisodia: दिल्ली आबकारी नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सीबीआई (CBI) मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है. इसके बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी मामले में भी आप नेता की जमानत याचिका को खारिज किया था. वहीं कोर्ट सिसोदिया (Manish Sisodia) को शक्तिशाली व्यक्ति बताते हुए कहा कि अगर वो बाहर आते हैं तो हो सकता है कि वो गवाहों को प्रभावित करें इसलिए उनकी जमानत की याचिका खारिज की जाती है.

गौरतलब हो कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 23 मई को आबकारी घोटाले ( Excise Scam) में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को एक जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला दिया था. उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था. बता दें कि ईडी (Excise Department) इस मामले में अब तक चार चार्जशीट दायर कर चुका है.

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ईडी ने किया था Manish Sisodia को गिरफ्तार

दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति (Excise Policy) में बदलाव करने के कथित घोटाले के आरोप में बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. बता दें कि सिसोदिया पर शराब घोटाले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपए लेने का आरोप है. तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान ही प्रवर्तन निदेशालय (Excise Department) ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था.गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया था.

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