Noida News: इन चार बड़े कारणों की वजह से गिराया जाएगा 32 मंजिला Twin Tower, जानिए क्या हैं वो
Noida News: नोएडा स्थित सेक्टर-93ए के ट्विट टावर की चर्चा पूरे दिल्ली एनसीआर में फैली हुई है. वहीं आज इस 32 मंजिला बिल्डिंग का दोपहर 2.30 मिनट पर ध्वस्तीकरण किया जाएगा. इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा बल तैनात कर कॉमन एरिया वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं. इसके अलावा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर पूरी तैयारी हो गई है.
वहीं आज हम आपको प्वाइंट में बताएंगे कि आखिर इस 32 मंजिला बिल्डिंग को क्यों गिराया जा रहा है. यह सवाल कई सारे लोगों के जहन में घूम रहा है.
ये हैं वो चार बड़े कारण
1. नोएडा अथॉरिटी ने साल 2002 में सोसायटी बनाने के लिए परमिशन दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि आप केवल 14 टावर, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बना सकते हैं.
2. फिर सेक्टर 93A में सुपरटेक को जमीन आवंटित कर दी गई. इसके बाद जून 2006 में अतिरिक्त जमीन आवंटित हुई औरहाउसिंग सोसायटी में बदलाव की इजाजत ली गई.
3. इसके बाद मूल योजना में खुद ही बदलाव कर लिया गया इसमें ग्राहकों की परमीशन नहीं ली गई फिर योजना में अपने खरीदारों को ग्रीन एरिया भी दिखाया गया. फिर साल 2009 में गैरकानूनी तरीके से ट्विन टावर बनने लगा. इसके बाद कंपनी ने धोखे से ग्रीन एरिया बनाने की जगह पर दो बड़े टावर ही खड़े कर दिए, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं हो पाई.
4. हालांकि फिर बाद में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और साल 2010 में RWA ट्विन टावर को लेकर कोर्ट में पहुंच गई. फिर कार्ट में बताया गया है कि मानकों के मुताबिक दोनों टावर के बीच 16 मीटर दूरी होनी चाहिए थी लेकिन टावर में केवल 9 मीटर की ही दूरी रखी गई. मामले की सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में दोनों टावर के जमीदोज करने का आदेश दे दिया.
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