अब सीबीआई के महिला और पुरुष अधिकारियों को पहनने होंगे फॉर्मल कपड़े, आदेश जारी

 
अब सीबीआई के महिला और पुरुष अधिकारियों को पहनने होंगे फॉर्मल कपड़े, आदेश जारी

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के महिला व पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों केे पहनावेे में बदलाव करने का फैसला लिया गया है. सीबीआई के नए निदेशक ने महिला और पुरूष अधिकारियों के लिए एक ड्रेस कोड बनाकर आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक डू्यूटी के दौरान अब पुरुष अधिकारियों को सिर्फ फॉर्मल कपड़े और जूते पहनने होंगे. वहीं महिला अधिकारियों को साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट पहनने की छूट मिली है. डू्यूटी के दौरान जींस, टी शर्ट या कैजुअल जूते पहनने पर पांबदी कर दी गई है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि अब कार्यालय में सीबीआई के हर महिला और पुरुष अधिकारी या कर्मचारी को फॉर्मल कपड़े पहनकर आने होंगे. ड्यूटी के दौरान दफ्तर में जींस, टी-शर्ट्स और स्पोर्ट्स या कैजुअल जूते नहीं चलेंगे.

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महिला अधिकारियों के लिए निर्देश में उन्होंने कहा है कि वे ड्यूटी के समय केवल साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट ही पहन सकती हैं. वहीं पुरुष को कहा है कि वे केवल फॉर्मल कपड़े पहनकर ही ऑफिस आ सकेंगे. साथ ही दाढ़ी भी बनवाकर आनी होगी.

सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने उप निदेशक (प्रशासन) अनूप टी मैथ्यू द्वारा जारी आदेश में कहा है कि सीबीआई की सभी शाखाओं के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करा दें कि इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराएं. सीबीआई के अधिकारी ने बताया है कि यह एक संतुलित आदेश है, क्योंकि एक पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को फॉर्मल कपड़े पहनने की जरूरत होती है.

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