Noida: वैलेंटाइन वीक शुरू होने से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, इन चीजों की रहेगी पाबंदियां

 
Noida: वैलेंटाइन वीक शुरू होने से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, इन चीजों की रहेगी पाबंदियां

Noida News: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में वैलेंटाइन वीक शुरू से पहले ही प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी, जिससे अब एक साथ पांच लोग या उससे अधिक बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं. यह धारा 28 फरवरी तक के लिए लागू की गई है. साथ ही ड्रोन से फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

दरअसल, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है जिसके मद्देनजर प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था टाइट रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं. पुलिस आयुक्त , अपर पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त के बिना नोएडा में किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जा सकता और न ही 5 से अधिक लोग ग्रुप में घूम सकते है.

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ड्रोन से शूट करना रहेगा प्रतिबंधित

इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूट करना प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा शूटिंग या फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते हैं. किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल या किसी आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक होनी चाहिए.

वहीं रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. साथ ही लोगों को प्रदेश में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन अनिवार्य होगा. इसके अलावा वैलेंटाइन वीक पुलिस भी लड़कों और लड़कियों को लेकर अलर्ट पर रहेगी.

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