NIA की स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तुजा को सुनाई फांसी की सजा, जानें क्यों और क्या किया था अपराध?

 
NIA की स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तुजा को सुनाई फांसी की सजा, जानें क्यों और क्या किया था अपराध?

Gorakhnath Temple Attack: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने आज यानि सोमवार को अहमद मुर्तुजा को सजा एक मौत का आदेश दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अहमद को दोषा ठहराया था जिसके बाद आज इस फैसले पर निर्णय लिया गया है. वहीं अब कड़ी सुरक्षा के साथ अहमद मुर्तुजा को फांसी दी जाएगी लेकिन अभी इसके दिन और समय की जानकारी सामने नहीं आ पाई है.

अहमद ने क्या किया था कांड?

दरअसल, साल 2022 में मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से अहमद मुर्तुजा ने हमला कर दिया था. साथ ही आतंकी ने सुरक्षाकर्मियों की रायफल छीनने की कोशिश की थी और धार्मिक नारे भी लगाए थे. फिर मामले की एफआईआर 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ थाने में दर्ज हुई थी.

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क्यों किया अहमद ने ऐसा अपराध?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और पूछताछ की थी तो उसने कहा था कि उसकी नफरत उसके धर्म के खिलाफ किए गए ‘अत्याचार’ से पैदा हुई थी. आईआईटी ग्रेजुएट मुर्तजा ने अपने इकबालिया बयान में कहा था कि वह गोरखनाथ मंदिर गया था क्योंकि पुलिस अधिकारी हमेशा वहां तैनात रहते हैं और वह उन पर हमला करने के बाद भागना चाहता था.

इतना ही नहीं फांसी के तकते पर पहुंचे अहमद ने उस समय पुलिस से कहा था कि सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) ‘गलत’ थे, यानि इन्हें नहीं लाना चाहिए. हालांकि अब कार्ट ने आतंकी अहमद को फांस की सजा सुना दी है.

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