निकिता तोमर हत्याकांड मामले में तौसीफ और रेहान दोषी करार, 26 को सुनाई जाएगी सजा
Decision: निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Tomar Murder Case) केस में फरीदाबाद सेशन जज सरताज बस्वाना की कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है. 26 मार्च को कोर्ट इन दोनों को सजा सुनाएगी. साथ ही कोर्ट ने तीसरे आरोपी अजरु को बरी कर दिया है. बता दें कि बीते 26 अक्टूबर को हुए निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है. घटना सीसीटीवी (CCTV) में कैद होने के बाद पुलिस ने हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की थी.
हरियाणा के फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ 302 हत्या, 364 अपहरण 366 शादी के लिए मजबूर करना, 120 आपराधिक साजिश, 34 कॉमन इंटेंशन, आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
निकिता का अपहरण करने की हुई थी कोशिश
आपको बता दें कि निकिता तोमर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर को आरोपितों ने उन्हें आई-10 कार से किडनैप करने की कोशिश की थी, जब वह बल्लबगढ़ में अग्रवाल कॉलेज से फाइनल एग्जाम देकर बाहर निकल रही थी. जब निकिता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे गोली मार दी थी. जिससे निकिता की मौके पर ही मौत हो गई थी.
इस घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. सीसीटीवी की फुटेज वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर तीन आरिपितों को गिरफ्तार किया था, जिसमें तौसीफ, रेहान और अजहरुद्दीन शामिल थे. इस मामले में करीब 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है.
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