Train Ticket: आपका कन्फर्म टिकट नहीं होगा वेस्ट, जानें  रेलवे के इस नियम को और उठाएं फायदा
 

 
Train Ticket


Railway Ticket Transfer Rule:अब सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आनी वाली है। कई लोग अपने गांव या घर जाने के लिए पहले से ही कंफर्म ट्रेन की टिकट करवाते हैं लेकिन किसी वजह से वह नहीं जा पाते हैं। ऐसे में उन्हें कंफर्म टिकट कैंसिल करानी पड़ती है। अब टिकट को कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने टिकट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। भारतीय रेलवे के टिकट ट्रांसफर के नियम के बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के अनुसार अगर कोई यात्री किसी वजह से ट्रेन में सफर नहीं कर पाता है तो वह आसानी से किसी और के नाम पर अपनी टिकट को ट्रांसफर कर सकता है। टिकट ट्रांसफर करने पर कोई भी कैंसलेशन चार्ज नहीं कटता है। आइए भारतीय रेलवे के नियम के बारे में जानते हैं।  

टिकट ट्रांसफर किसको कर सकते हैं

भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार आप केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही ट्रेन की टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पिता , माता , भाई , बहन , पुत्र , पुत्री , पति  और पत्नी के नाम पर ही टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप साली, साला, सास, ससुर,चचेरा, फुफेरा भाई-बहन या फिर बाकी किसी और रिश्तेदार के नाम पर टिकट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।

WhatsApp Group Join Now


कैसे होगा टिकट ट्रांसफर

आप ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर ट्रेन की टिकट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन भी टिकट बुक की है तब भी आपको फिजिकल रूप से काउंटर पर जाना ही होगा। टिकट को ट्रांसफर करने के लिए आपको टिकट का प्रिंट आउट और जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर कर रहे हैं उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड और फोटो कॉपी लेकर जाना होगा।केवल कंफर्म टिकट को ही ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपके पास वेटिंग या RAC टिकट है तब आप टिकट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।  

 

ये भी पढ़ें- Health Tips: बच्चों में फैल रहा टोमैटो फ्लू, बुखार, दर्द के साथ शरीर पर निकल रहे फफोले

ये भी पढ़ें-Weight Loss: जांघों की चर्बी के साथ बेली फैट कम करेगी ये एक्सरसाइज, जिम नहीं ऑफिस की दीवार पर ही करके घटाएं वजन

 

Tags

Share this story