Wrestler Case: बृजभूषण शरण सिंह पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश

 
Wrestler Sexual Harrasement Case

Wrestler Case: महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आज शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. बृजभूषण शरण सिंह सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे. अब मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. बृजभूषण शरण के साथ दिल्ली कुश्ती संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश भी मौजूद थे.

दिल्ली पुलिस ने मामले पर कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है. कमेटी ने केवल सिफारिशें दी थीं, फैसला नहीं. बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस अब 23 सितंबर को भी बहस जारी रखेगी. सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर तय की गई है. बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन और महिला पहलवानों की वकील रेबेका जॉन ने बहस पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने बहस करते हुए ये दलीलें पेश की.

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बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित अन्य महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. पहलवानों ने कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था. आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था.
वकील रेबिका जॉन की दलीलें सुनने के बाद एडिशनल चीफ मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी. सुनवाई के वक्त बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में उपस्थित रहे थे.

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