नहीं पता है अगर FASTAG का ये नियम तो हो सकता है नुकसान, जान लीजिए
Must Know FASTag Rules : देश में विकास के दौर के साथ-साथ टैक्स का दौर भी चलता है। मतलब तेजी से बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या आगरा एक्सप्रेसवे हो या यमुना एक्सप्रेसवे इस एक्सप्रेस वे से चलने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है।
लेकिन अब हम आपको बताएंगे इस टैक्स देने की प्रक्रिया के बारे में। मतलब पहले जब भी एक्सप्रेस वे से होकर गुजरा जाता था तब आपको टोल प्लाजा बना होता था। वहां आपको नगद रुपैया टैक्स के रूप में देना पड़ता था।
लेकिन अब मामला बदल गया है। अब टोल प्लाजा से गुजरने वाली सभी गाड़ियों के लिए FASTag ज़रूरी कर दिया गया है। मतलब अब सेंसर के जरिए आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। जी हां! अब आपको टोल पर रूककर कैश में टैक्स नहीं भरना पड़ता है।
वहीं फास्टैग को लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं। नहीं जानने पर आप अक्सर मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े नियम…
*अगर आप चार पहिया वाहन के मालिक हैं और आपके पास FASTag की सुविधा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपसे तुरंत सरकार दोगुना टैक्स वसूल करेगी।
*आपके पास चार पहिया वाहन के साथ साथ FASTag सुविधा भी है। लेकिन बैलेंस कम है या फास्टैग डैमेज है। ऐसी परिस्थिति में भी आप को दोगुना टैक्स देना पड़ेगा।
*नए नियम के तहत अगर आपके गाड़ी के लिए कोई तीसरा इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसके लिए भी फास्टैग की जरूरत है।
*एक FASTag पर एक ही गाड़ी इस्तेमाल हो सकता है अलग-अलग गाड़ी नहीं। लेकिन अब गाड़ी का बीमा कराने से पहले फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है।
*किसी निश्चित टोल प्लाजा से आप लगातार ट्रैवल करते हैं तो आप बैंक के जरिये मंथली पास भी बनवा सकते हैं।