Crypto Currency : केंद्र सरकार अब Crypto Currency पर नया टैक्स लगाने की तैयारी में, जाने क्या है प्लान

 
Crypto Currency : केंद्र सरकार अब Crypto Currency पर नया टैक्स लगाने की तैयारी में, जाने क्या है प्लान

Crypto Currency: क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) पर असमंजस की स्थिति बरकरार है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संसद में बजट सत्र के दौरान क्रिप्टो करेंसी पर भी बयान आया था. तब केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस पर 30 प्रतिशत तक टैक्स वसूलने की घोषणा की थी. क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने अब जीएसटी (GST on Crypto Currency) लगाया है.

इस समय सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवा पर 18 प्रतिशत तक का जीएसटी (GST) लगाया जाता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. जीएसटी अधिकारियों (GST Officers) का विचार है कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ के समान हैं, जिनके पूरे मूल्य पर अब 28 प्रतिशत तक जीएसटी लागू है.

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केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है ?

केंद्र सरकार (Central Government) जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी के वर्गीकरण पर कर रही है. जीएसटी कानून क्रिप्टोकरेंसी के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता है. ऐसी वर्चुअल डिजिटल मुद्राओं को विनियमित करने के लिए कानून के अभाव में वर्गीकरण करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि कानूनी ढांचा इसे अनुयोज्य दावे के रूप में वर्गीकृत करता है या नहीं.

Crypto Currency पर कोई ड्राफ़्ट है ?

अनुयोज्य दावा एक ऐसा दावा है, जो न्यायालय में कार्रवाई के योग्य हो. अभी तक नहीं आया है क्रिप्टोकरेंसी पर कोई ड्राफ्ट आम बजट 2022-23 में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में कुछ स्पष्टता लाई गई है. केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए अलग से एक कानून पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है.

अधिकारियों का क्या है कहना

इसके अलावा सोने के मामले में पूरे लेनदेन मूल्य पर 3 प्रतिशत तक का जीएसटी लगाया जाता है. एक अधिकारी ने कहा, "क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने के संबंध में स्पष्टता जरूरी है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या इसे पूरे मूल्य पर लगाया जाना चाहिए, और क्या क्रिप्टो करेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है.

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