Property Refund: क्या आपने बच्चों के नाम कर दी है प्रॉपर्टी तो चिंता न करें, ऐसे मिलेगी वापस
Property Refund: कई लोग बच्चों के बड़े हो जाने पर अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं. जिससे वह अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, लेकिन कुछ केसों में ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे अपने नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते ही मां बाप को अलग कर देते हैं या उनकी देखभाल नहीं करते हैं. ऐसे मां बाप बिल्कुल भी घबराएं नहीं क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस प्रॉपर्टी को कार्ट के जरिए आप वापस ले सकते हैं...
प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इंडियन कांट्रैक्ट एक्ट 1972 के तहत उपहार यानि गिफ्ट में दिया हुआ माना जाता है. इसे वैध तरीके से ट्रांसफर किया गया है तो यह आखिरी होता है. इसके बाद व्यक्ति इस वापस नहीं ले सकता है. ऐसे मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के आधार पर वे अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं.
मुंबई का है मामला
दरअसल, यह मामला मुंबई का है. एक विधुर पिता ने दोबारा शादी का फैसला लिया तो उसके बेटे ने जोर देकर आधी संपत्ति अपने नाम करा ली जिससे उसे बाद में समस्या न हो. इसके बाद उस व्यक्ति के बेटे और बहू ने पिता की देखभाल करना स्वीकार किया लेकिन सौतेली माता की देखभाल करने से मना कर दिया.
फिर इस मामले में पिता ने आधी संपत्ति को वापस पाने के लिए ट्रिब्यूनल में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत गठित ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की. जिसमें आधी संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने की मांग की गई थी.
वहीं इस मामले को लेकर टैक्स और निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन का कहना है कि अगर मां-बाप यह साबित करते हैं कि उनकी देखभाल सही नहीं हो रही है तो मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 23 के तहत प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को रद्द कराया जा सकता है.
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