इन तीन बैंकों पर चला RBI का डंडा, कहीं आपका तो अकाउंट इन बैंकों में नहीं
इस साल के आम बजट के दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की योजनाओं ने यह साफ कर दिया था की वह किसी भी तरह की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करने वाली हैं। इसकी का नतीजा हैं की अब Reserve Bank Of India ने तीनो बैंकों पर जुर्माना लगाया हैं। तमिलनाडु के दो बैंक और जम्मू-कश्मीर के एक बैंक पर RBI की ओर से जुर्माना लगाने के खबर सामने आ रही हैं।
आरबीआई ने कहा कि उसने तीन सहकारी बैंकों यानी की (Cooperative Banks) पर कुल 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया हैं।यह जुर्माना नियम की अनुपालन में कमी को लेकर इन बैंकों पर लगाया गया हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि भारत के जम्मू-कश्मीर स्तिथ बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नई राशि जमा की स्वीकृत पर रोक लगाया था।
जिसके बाद RBI ने पाया कि उसके निर्देशों का पालन नही किया गया हैं। इसके लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना RBI ने लगाया गया हैं। एक अन्य विज्ञप्ति में RBI ने कहा कि उसने Chennai Central Cooperative Bank पर आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।
जिसके उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना आरबीआई की तरफ से लगाया गया हैं। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। Central Bank ने कहा की 3 फरवरी, 2022 के बाद बैंक कोई कारोबार नहीं कर पाएगा। बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीते साल भी रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी थी।
तब के फैसले के कारण ग्राहक 6 महीने तक अपने पैसे नहीं निकाल सकते थे।बैंक की कारोबारी स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद रिजर्व बैंक ने अब लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया। Reserve Bank Of India ने कहा कि उसने कर्ज नियम और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं।
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