Saving Scheme : फिर बदल गए Post Office के नियम, खाताधारकों ने पकड़ा माथा
Saving Scheme: पोस्ट ऑफ़िस सेविंग स्कीम (Post Office Saving Scheme) ने एक और बदलाव किया है. अगर आपका भी कोई बचत खाता डाकघर (Post Office) में है तो इस खबर को आप ज़रूर पढ़े. पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं के नियम अब बदल गए हैं. अब इस योजना के नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे.
सेविंग स्कीम (Saving Scheme) के नए नियमों के अनुसार, पोस्ट ऑफिस ( Post Office) से सेविंग पर मिलने वाला ब्याज अब से नकद ने नहीं मिला करेगा. यह ब्याज खाताधारकों के खाते में ही ट्रांसफर किया जाएगा. जिससे डिजिटल भारत की तरफ पोस्ट ऑफ़िस को अग्रसर किया जा सके. इस योजना से कैशलेस मुहिम को भी बल मिलेगा.
क्या कहता है डाकघर का सर्कुलर ?
डाकघर (Post Office) द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार आगामी 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme), पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (Post Office Term Deposit) पर मिलने वाला ब्याज अब कैश में नहीं दिया जाएगा.
पोस्ट ऑफिस ने स्पष्ट की अपनी राय
डाक घर ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि पोस्ट ऑफिस (Post Office) बैंक का कामकाज सही ढंग से होने के साथ डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने और ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस बचत खाते या बैंक अकाउंट से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट खातों को जोड़ना बेहद आवश्यक है.
लिंक कराने के लिए करें यह काम
अगर डाकघर के किसी ग्राहक ने अपनी बचत योजना को बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाते से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च लिंक करा लें. पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मासिक आय योजना और टर्म डिपॉजिट खातों को बचत खाते से जोड़ने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाकर एसबी-83 फॉर्म (ऑटोमेटिक ट्रांसफर) भरना होगा.
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